
हरियाणा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले | Haryana Me Passport Me Naam Kaise Badle
हरियाणा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? के लिए यदि आपने इस लेख पर क्लिक किया है। तो हम आपको बता दें ये लेख आप ही के लिए है। क्या आप हरियाणा में रहते हैं? क्या आपके पासपोर्ट में आपका नाम गलत हो गया है? क्या आपके पासपोर्ट में आपके पिता जी का नाम गलत हो गया है? क्या आपके पासपोर्ट में आपके माता जी का नाम गलत हो गया है? और क्या आप हरियाणा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले के लिए परेशान है? तो इसके लिए अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि इस लेख में हम आपको एक दम प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाले हैं की आप हरियाणा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले सकते हैं? हरियाणा मे पासपोर्ट में नाम कैसे बदले के लिए कौन से जरूरी दस्तावेज चाहिए। और आप उन जरूरी दस्तावेजों को कहाँ से पा सकते हैं? इन सब की जानकारी आपको इस लेख में विस्तार से मिलने वाली है। जानकारी को अच्छी तरह से लेने के लिए आप इस लेख में हमारे साथ अंत तक बने रहिए।
पासपोर्ट क्या होता है? (Passport Kya Hota Hai?)
पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल विदेश जाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही पासपोर्ट का इस्तेमाल पहचान पत्र के लिए भी होता है। पासपोर्ट दस्तावेज में व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का लिंग, उसका पता, फोटो आदि की जानकारी दी गई होती है। पासपोर्ट दस्तावेज पर भारत सरकार का मुहर लगा होता है। और मुहर लगने से ये पता चलता है की व्यक्ति को भारत सरकार की तरफ से विदेश में यात्रा करने की छूट दे दी गई है।
यदि आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसकी मदद से विदेश में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप विदेश में यात्रा नहीं कर सकते हैं। विदेश में यात्रा करने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और पासपोर्ट होने के साथ ही पासपोर्ट में दर्ज किया गया नाम भी सही होना चाहिए।
लेकिन आज के वक्त में यदि आपके पासपोर्ट में आपका नाम गलत हो गया है। जिसकी वजह से आप विदेश में नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको हमने पहले ही जाना था। इस लेख में हम आपको हरियाणा में पासपोर्ट में नाम कैसे के बदले के लिए पूरा स्टेप बी स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं। जिसको फॉलो करके आप हरियाणा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले में सफल हो जाओगे।
हरियाणा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज (Haryana Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Jaruri Dastavej)
हरियाणा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। जिसकी जानकारी आपको नीचे के लाइन मे दी गई है।
- हरियाणा में पससोर्ट में नाम बदलने के लिए व्यक्ति को मूल पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी।
- हरियाणा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए व्यक्ति को नए नाम से जुड़ी आइडी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी।
- हरियाणा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए व्यक्ति को ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी।
- हरियाणा मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने पासपोर्ट की पहले और अंतिम वाले पेज की सेल्फ अटेसटेड फोटो कॉपी की जरूरत पड़ेगी।
- शादी के बाद पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए महिला को ‘मेरिज सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- तलाक के बाद पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए महिला को ‘तलाक पेपर’ की जरूरत पड़ेगी।
हरियाणा में पासपोर्ट में नाम बदलने के कारण (Haryana Me Passport Me Naam Badalne Ke Karan)
हरियाणा में जिन कारणों से व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है। उन कारणों की लिस्ट हमने नीचे दे दी है। आप पढ़कर जान सकते हैं।
- नाम गलत हो जाने के कारण व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है।
- धर्म परिवर्तन हो जाने के कारण व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है।
- नाम पसंद न आने के कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है।
- किसी ज्योतिष के कहने पर भी व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है।
- शादी के बाद पत्नी को अपने नाम के साथ में पट्टी का सरनेम जोड़ने के कारण भी व्यक्ति को पासपोर्ट में नाम बदलना पड़ता है।
- शादी के बाद तलाक हो जाने के कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट में नाम बदलना चाहता है।
हरियाणा में पासपोर्ट में नाम बदलने की प्रक्रिया (Haryana Me Passport Me Naam Badalne Ki Prakriya)
यदि आप कानूनी रूप से पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। जिस प्रक्रिया का नाम है सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट। सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट को बनवाने के बाद आप उसकी मदद से पासपोर्ट में अपना नाम बदल सकते हैं। गज़ेट सर्टिफिकेट क्या होता है? हम आपको आगे बताने वाले हैं।
गज़ेट क्या है? (Gazette Kya Hai?)
सबसे पहले हम जान लेते हैं सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या होता है? सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज होता है। जिसको हिन्दी में भारत राजपत्र भी कहते हैं। गज़ेट सर्टिफिकेट को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जिसमे आपके नाम से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई होती है। जैसे की गज़ेट सर्टिफिकेट में लिखा होगा आप भारत देश में रहने वाले हैं। और आप भारत देश के हरियाणा राज्य में रहते हैं। और आपका नाम ‘ये…’ है। आपके पिता जी का नाम और आपके माता जी का नाम ‘ये…’ है। और आप अपने पहले वाले नाम को बदलकर नया नाम रखना चाहते हैं। और भविष्य में आपको इसी नाम से जाना जाएगा।
या फिर सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट में इस तरह से लिखा होता है। आपके पास जितने भी दस्तावेज है। उदाहरण के लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आइडी, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, आदि सभी दस्तावेजों में आपका नाम गलत लिखा है। आपके माता पिता का नाम गलत लिखा है। और आपका सही नाम ‘ये…’ है। कुछ इसी तरह की जानकारी सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट के अंदर लिखी गई होती है। फिर जब आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लेते हैं। तो आप इसकी मदद से पासपोर्ट में अपना नाम बदल सकते हैं।
हरियाणा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए गज़ेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया (Haryana Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Gazette Banwane Ki Puri Prakriya)

गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको इन तीन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके फॉलो कर लेंगे, तो आपको गज़ेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जब आपको गज़ेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आप उसकी मदद से आप पासपोर्ट में अपना नाम बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं।
तो तीनों स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैँ।
- एफ़िडेविट बनवाना
- समाचार पत्र में प्रकाशन डालना
- सीडी बनवाना
स्टेप 1. एफ़िडेविट बनवाना –
एफ़िडेविट एक प्रकार का सर्टिफिकेट है। जिसको हम एफ़िडेविट सर्टिफिकेट कहते हैं। एफ़िडेविट सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आप अपने आस पास के किसी वकील से बात करके बनवा सकते हैं। एफ़िडेविट बनवाते समय नाम बदलने के लिए उसमे आपको अपनी सभी इनफार्मेशन को लिखवाना है। जैसे की आपका नाम क्या है? आपके माता तथा पिता जी का नाम क्या है? उसमे अपना नाम, अपने माता तथा पिता जी का नाम क्या है? इसी तरह की इनफार्मेशन आपको एफ़िडेविट मे लिखवाना है।
उसके साथ ही उसमे ये भी लिखवाना है की आप अपने पुराने नाम को बदलकर नया नाम रख रहे हैं। और अब आपको भारत देश में इसी नाम से जाएगा। साथ ही आपको अपना पुराना और नया दोनों नाम देगा या फिर लिखवाना होगा।
स्टेप 2. समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना –
समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए, आपको अपने शहर के समाचार पत्र में नाम बदलने से जुड़ी ठीक उसी तरह की जानकारी को लिखवाना है। जिस तरह से अपने एफ़िडेविट बनवाने के लिए लिखवाया था। एफ़िडेविट बनवाते वक्त आपको इन दो बातों को याद रखना है।
नाम बदलने के लिए आप जिस समाचार पत्र में प्रकाशन डाल रहे हैं। वो समाचार पत्र आपके शहर का होना चाहिए।
जिस समाचार पत्र में डाला गया प्रकाशन नैशनल लेवल पर भी मान्य होना चाहिए।
स्टेप 3. सीडी बनवाना –
सीडी को बनवाने के लिए आपको अपना कंप्युटर, या फिर लैपटॉप में (यदि आपके पास नहीं है, तो आप अपने आस पास के किसी जन सेवा केंद्र सेंटर से करवा सकते हैं)। माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड ऐप्लकैशन को ओपन करना है। और उसने नाम बदलने के लिए वही इनफार्मेशन को लिखना है, जो आपने एफ़िडेविट और समाचार पत्र में लिखी थी। उसके बाद उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद वर्ड फाइल के अंदर जो भी इनफार्मेशन होगी वो सब सीडी के अंदर चली जाएगी।
तीनों को कम्प्लीट करने के बाद, इन तीनों दस्तावेजों को एक साथ लगा देना है।
- उसके बाद आपको भारत साकार की अफिशल वेबसाईट भारत पी पर जाना है। और गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की फीस जमा कर देनी है।
- उसके बाद आपको गज़ेट ऑफिस जाना है (जोकि दिल्ली में स्थित है)। दिल्ली में पहुचने के बाद आपको इन तीनों फाइल को पुलिस स्टॉप पर जमा कर देना है। और नाम बदलने का फिल कर देना है।
- जब आप ऊपर बताए गए सभी प्रोसेस को कम्प्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको करीब 30 से 40 दिन तक इंतेजार करना पड़ेगा उसके बाद आपका गज़ेट गवर्नमेंट की वेबसाईट पर अपडेट कर दिया जाएगा जहां से आप अपना गज़ेट डाउनलोड कर सकते हैं।
गज़ेट सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद आपको गज़ेट सर्टिफिकेट ले करके पासपोर्ट ऑफिस जाना है। पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद आपको अपने पुराने नाम के पासपोर्ट के साथ में गज़ेट सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी। उसके बाद सेंट्रल गज़ेट के कॉपी के आधार पर आपका नाम पासपोर्ट में बदल दिया जाएगा। उसके बाद हरियाणा मे पासपोर्ट में नाम कैसे बदले से आप छुटकारा पा जाएंगे। और अपने पासपोर्ट की मदद से आप दुनिया के किसी भी देश में यात्रा कर पाएंगे।
हरियाणा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए गज़ेट बनवाने के फायदे (Haryana Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Gazette Banwane Ke Fayde)
गज़ेट सर्टिफिकेट की सबसे शानदार बात आप गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से अपने पासपोर्ट में नाम बदल सकते हैं। उसके साथ ही आप अपने किसी भी दस्तावेज में गलत नाम को सही कर सकते हैं। क्योंकि गज़ेट सर्टिफिकेट सभी प्रकार के दस्तावेजों के लिए मान्य होती है।
हरियाणा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें लेख का निष्कर्ष –
आज की इस लेख में हमने इसी बारे में बात की है। यदि आप हरियाणा में रहते हैं। और यदि आपके पासपोर्ट में आपका नाम गलत हो गया है। तो आप उसको कैसे बदल सकते हैं। नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए। कौन सी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इन सभी की जानकारी हमने इस लेख में दे दी है।
हमे पूरा उम्मीद है इस लेख में बताई गई जानकारी की मदद से आप हरियाणा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले में सफल हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है। यदि इस लेख में दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ ना आई हो, यदि आपको कुछ कन्फ़्युशन लग रही हो, तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपका गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। क्योंकि हमारी कंपनी जिसका नाम है Your Door Step. इसका काम ही है ‘लोगों का गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाना’
यदि आप चाहते हैं की आपका गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने में हम आपकी मदद करें, तो उसके लिए आप हमसे इस वेबसाईट पर दिए गए नंबर पर काल करके या फिर व्हाट्सप्प पर मैसेज कर के। हमसे बात कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –
प्रश्न – हरियाणा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले?
उत्तर – हरियाणा में पासपोर्ट में नाम बदलवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिसकी जानकारी हमने आपको इस लेख में दे दी है।
प्रश्न – हरियाणा में पासपोर्ट में कानूनी रूप से नाम कैसे बदले?
उत्तर – हरियाणा में गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से पासपोर्ट में अपने नाम को चेंज कर सकता है।
प्रश्न – हरियाणा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
उत्तर – हरियाणा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी हमने इस लेख में दे दी है।
प्रश्न – मेरे पिता जी का नाम पासपोर्ट में कैसे बदले?
उत्तर – अगर आपके पासपोर्ट में आपके पिता जी का नाम गलत हो गया है, तो आप गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से नाम बदलवा सकते हैं।
प्रश्न – क्या शादी के बाद में पासपोर्ट में नाम बदलना जरूरी है?
उत्तर – वैसे तो ये आप पर निर्भर करता है, अगर आपको विदेशों में यात्रा करनी है तो आपको शादी के बाद पासपोर्ट में नाम बदलवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप विदेश यात्रा नहीं करना चाहती है, तो आप नहीं भी करवा सकती है।
Written by
Vipin
Content Author at YourDoorStep
My name is Vipin Chauhan, and I have a B.Tech, LLB, MBA Dropout, and a Diploma in Cyber Cell on going. I am the founder of "Your Door Step," a company focused on making service delivery simple and convenient for everyone. With my background in technology, law, management, and cybersecurity, I combine my skills to find smart solutions, drive innovation, and create value. I am passionate about solving problems and helping people through my work.
