त्रिपुरा में कानूनी तरीके से नाम कैसे बदलें

त्रिपुरा में कानूनी तरीके से नाम कैसे बदलें

By Vipin

त्रिपुरा में कानूनी तरीके से नाम कैसे बदलें:- संसार में हर इंसान का अपना नाम होता है। उसी नाम से उनके दोस्त, रिश्तेदार, समाज आदि सभी लोग उनसे जुड़े हुए होते हैं। नाम इंसान जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नाम से ही इंसान की पहचान होती है। लेकिन जीवन में किसी वजह से इंसान को अपना नाम को बदलना या फिर नाम में आंशिक परिवर्तन या कुछ अक्षर को बदलना पड़ता है। नाम बदलने के बहुत सारे समाजिक कारण हो सकते हैं। यदि आप त्रिपुरा राज्य के निवासी हैं और आप अपना नाम कानूनी रूप से बदलना चाहते हैं तो आज हम आपको त्रिपुरा में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदलें? इसकी पूरी जानकारी देंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी द्वारा आप अपना नाम कानूनी रूप से बहुत आसानी से बदल सकते हैं।

त्रिपुरा में नाम बदलना क्या होता है?

यदि कोई इंसान अपना पुराना नाम बदलकर उसके जगह नए नाम रखता है, तो उसे नाम बदलने की प्रक्रिया कही जाती है। अगर कोई इंसान अपने नाम में एक वर्ण का भी या फिर एक मात्रा का भी बदलाव करता है, तो भी उसे नाम बदलना ही कहते है।

गजट सर्टिफिकेट क्या है?

सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जब कोई इंसान अपना नाम बदलता है, तो सरकार द्वारा मिले सर्टिफिकेट को गजट नोटिफिकेशन या गजट सर्टिफिकेट कहते हैं।

त्रिपुरा में नाम बदलने के कारण

  • स्कूल प्रमाण पत्र में नाम सुधार करना
  • जन्म प्रमाण पत्र में नाम गलत होना
  • महिलाएं शादी के पश्चात अपने नाम के आगे पति का सरनेम जोड़ना चाहती हैं जिसके कारण महिलाएं अपना नाम बदलती है।
  • तलाक के पश्चात ज़्यादातर महिलाएं अपना नाम बदलना चाहती हैं।
  • धर्म परिवर्तन के पश्चात बाद इंसान अपने नाम में परिवर्तन करना चाहता है।
  • आधिकारिक कारणों से भी लोग अपना नाम बदलते हैं।

त्रिपुरा में कानूनी तरीके से नाम बदलने के लिए आवेदन कौन कर सकता है?

  • पति
  • पत्नी
  • घर का कोई सदस्य अपने जीवनकाल में कभी भी अपना नाम बदल सकता है।

त्रिपुरा में कानूनी तरीके से नाम बदलने के लिए पात्रता

यदि आप त्रिपुरा के निवासी हैं और अपना नाम कानूनी तरीके से बदलना चाहते हैं, तो उसे नीचे दी गई सभी जरूरतों को पूरा करना होगा।

  • व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • व्यक्ति के पास सरकारी पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी या आधार कार्ड होना चाहिए।
  • व्यक्ति के पास नाम बदलने का कोई कारण होना चाहिए।

त्रिपुरा में कानूनी तरीके से नाम बदलने के लिए ज़रूरी कागजात

  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • विवाह प्रमाण पत्र (महिला शादी के बाद अपना नाम या सरनेम बदलना चाहती हो तो)
  • तलाक के पेपर (महिला तलाक के बाद अपना नाम या सरनेम बदलना चाहती है तो)
  • शपथ पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • समाचार पत्र में नाम बदलने का विज्ञापन की प्रति

त्रिपुरा में कानूनी तरीके से नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है?

त्रिपुरा में कानूनी तरीके से नाम बदलने की प्रक्रिया तीन चरणों में होती है। नाम बदलने हेतु सभी चरणों को पूरा करना जरूरी है।

  • शपथ पत्र तैयार करना
  • न्यूज़ पेपर में नाम बदलने का विज्ञापन प्रकाशित कराना
  • राजपत्र अधिसूचना

त्रिपुरा में शपथ पत्र तैयार करना

यदि आप मूल रूप से त्रिपुरा के निवासी हैं और अपना नाम कानूनी तरीके से बदलना चाहते हैं, तो नाम बदलने हेतु मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष जिला न्यायालय में शपथ पत्र बनाना होगा। शपथ पत्र में पुराना नाम और नया नाम का लिखना होगा। साथ ही नाम बदलने का कोई सटीक कारण का भी उल्लेख करना होगा।

इसके लिए ₹10 का न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र बनवाना होगा और शपथ पत्र बनाकर उसे नोटरी द्वारा सत्यापित कराना होगा।

शपथ पत्र में निम्नलिखित बातों की सूचना देनी होगी।

  • पुराना नाम और नया नाम दोनों लिखना होगा।
  • वर्तमान और स्थाई पता
  • नाम बदलने का सही कारण

न्यूज़ पेपर में आपके नाम बदलने का विज्ञापन प्रकाशित कराना

जब आपके द्वारा शपथ पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, तो दूसरे चरण में नाम बदलने का विज्ञापन न्यूज़पेपर में प्रकाशित करानी होती है। न्यूज़पेपर में विज्ञापन देनी होगी कि आज कि तारीख से आपके द्वारा आपका नाम बदल लिया गया है और आज से भविष्य में मुझे नए नाम से जाना जाएगा। नए नाम के विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए आपको दो भाषा के समाचार पत्रों का चयन करना होगा। जिसमें एक आपके राज्य त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा में प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा अंग्रेजी भाषा के न्यूज़पेपर में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। न्यूज़ पेपर में आपको अपने बारे में कुछ जानकारियां देनी होगी जैसे कि:-

  • नया नाम
  • पुराना नाम
  • वर्तमान स्थाई पता
  • पति या पिता का नाम

त्रिपुरा में शपथ पत्र तैयार करनाराजपत्र अधिसूचना

न्यूज़पेपर में नए नाम का विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद आपको नाम बदलने की अंतिम चरण को पूरा करना होगा। अंतिम चरण में नए नाम को त्रिपुरा के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। जिसके लिए आपको त्रिपुरा के सरकारी प्रेस से संपर्क करना होगा। वहां फॉर्म भरने के बाद आपको निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। जिसके बाद आपका नाम बदलने की सूचना त्रिपुरा के अधिकारी के राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाएगी। तथा आपके स्थाई पते पर बदले हुए नाम की गजट नोटिफिकेशन की कॉपी भेज दी जाएगी।

तीनों चरणों को पूरा करने के बाद आपका नाम त्रिपुरा में कानूनी तरीके से बदल जाएगा। इसके पश्चात आपको अपने सभी ज़रूरी कागजातों में जैसे कि पासपोर्ट, शैक्षिक दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड में गजट नोटिफिकेशन की कॉपी के सहायता से अपना नाम बदल लेना चाहिए।

  • यदि आपको आधार कार्ड में अपना नाम बदलना है, तो आधार कार्ड सेंटर जाना होगा। वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी के साथ पुराने नाम के आधार कार्ड जमा करने होंगे। जिसके बाद आधार कार्ड में गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आपका नाम बदल दिया जाएगा।
  • यदि आपको पैन कार्ड में अपना नाम बदलना है, तो पैन कार्ड सेंटर जाना होगा। वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी के साथ पुराने नाम के पैन कार्ड जमा करने होंगे। जिसके बाद पैन कार्ड में गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आपका नाम बदल दिया जाएगा।
  • यदि आपको पासपोर्ट में नाम बदलना है, तो पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी के साथ पुराने नाम के पासपोर्ट जमा करने होंगे। जिसके बाद पासपोर्ट में गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आपका नाम नाम बदल दिया जाएगा।
  • यदि आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र में नाम बदलना है, तो आपको शिक्षा जहां से पूरी की है वहां जाना होगा। वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी के साथ अपने पुराने नाम के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। जिसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र में गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आपका नाम बदल दिया जाएगा।

त्रिपुरा में कानूनी तरीके से नाम बदलने के लिए शुल्क का भुगतान

सरकारी सामान्य शुल्क 1300 से 1500 (वयस्क)

सरकारी तत्काल शुल्क 1000 +1300 (मामूली)

यदि आप त्रिपुरा के निवासी हैं और कानूनी प्रक्रिया द्वारा अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी your door step आपकी सहायता कर सकती हैं। आप हमारे वेबसाइट पर फॉर्म भर कर संपर्क कर सकते हैं। या दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

Website:- www.yourdoorstep.co

Vipin✍️

Written by

Vipin

Content Author at YourDoorStep

My name is Vipin Chauhan, and I have a B.Tech, LLB, MBA Dropout, and a Diploma in Cyber Cell on going. I am the founder of "Your Door Step," a company focused on making service delivery simple and convenient for everyone. With my background in technology, law, management, and cybersecurity, I combine my skills to find smart solutions, drive innovation, and create value. I am passionate about solving problems and helping people through my work.

Get in Touch

WhatsAppWhatsApp
Call