उत्तराखंड शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे – Uttrakhand Share Certificate Me Name Change Kaise Kare 

उत्तराखंड शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे – Uttrakhand Share Certificate Me Name Change Kaise Kare 

By Vipin

उत्तराखंड शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे – यदि आप उत्तराखंड के नागरिक हैं और आप उत्तराखंड की किसी को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको आपके घर का मालिकाना हक दर्शाने के लिए शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। शेयर सर्टिफिकेट के माध्यम से ही आप इस बात को साबित कर पाएंगे कि आपकी जगह के मालिक आप खुद हैं।

लेकिन अगर शेयर सर्टिफिकेट में नाम गलत प्रिंट हो गया है या फिर किसी अन्य कारणों के चलते नाम बदलवाना है तो इसके लिए भी कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है। तो आइए जानते हैं इस लेख के माध्यम से कि उत्तराखंड में शेयर सर्टिफिकेट मे नाम कैसे बदले के बारे जानते है।

उत्तराखंड में शेयर सर्टिफिकेट क्या है?

जैसा कि हमने बताया शेयर सर्टिफिकेट को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले सभी रहवासियों के लिए उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दर्शाने का काम करता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोगों को सोसाइटी के कमेटी मेंबर या फिर सेक्रेटरी से शेयर सर्टिफिकेट मुहैया कराया जाता है।

एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज है जो आधिकारिक तौर पर हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोगों के घर की पक्की रसीद है। लेकिन अगर कुछ परिस्थितियों में आप अपने शेयर सर्टिफिकेट से नाम बदलना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत ऐसा करना होगा।

उत्तराखंड शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम कौन चेंज करवा सकता है | Eligibility for Uttarakhand Share Certificate Name Change

शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने से पहले कुछ पात्रताए निर्धारित की गई है। यदि आप अपने शेयर सर्टिफिकेट मे नाम बदलना चाहते है तो आपको इन पात्रता पर खरा उतरना होगा –

  • नाम चेंज के लिए आवेदन कीयरने वाले व्यक्ति को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन कर्ता की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने के लिए आपको कोर्ट से एक एफिडेविट भी करवा कर लाना होगा।
  • नाम परिवर्तन से संबंधित सारी जानकारी अखबार के माध्यम से प्रकाशित करनी होगी।
  • उत्तराखंड सरकार की गजट पत्रिका के माध्यम से भी इसकी जानकारी प्रकाशित करनी होगी।

उत्तराखंड शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने के कारण | Reason for Uttarakhand Share Certificate Name Change

Reason for name change

शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने के लिए कई सारे कारण हो सकते हैं। उनमे से कुछ आवश्यक और प्रचलित कारणों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है –

  • अगर कोई अपने प्रॉपर्टी को किसी के भी नाम कर रहा है, तो शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदल कर दूसरे व्यक्ति का नाम लिखना होगा।
  • शादी के बाद अगर आपके नाम मे परिवर्तन होता है तो उस नए नाम को अपने शेयर सर्टिफिकेट पर दर्ज करना होगा।
  • शेयर सर्टिफिकेट पर लिखे हुए नाम में प्रिंटिंग मिस्टेक होने पर भी नाम बदलने की प्रक्रिया की जा सकती है।
  • बिना किसी दबाव या प्रलोभन के अगर धर्म परिवर्तन किया जाए तो भी शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदला जा सकता है।

Note – इसके अलावा भी शेयर सर्टिफिकेट से नाम बदलने के कई सारे कारण हो सकते हैं।

उत्तराखंड शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया | Process for Uttarakhand Share Certificate Name Change

  • अपने नाम का एफिडेविट

अगर आप उत्तराखंड के निवासी है और अपने शेयर सर्टिफिकेट मे नाम बदलना चाहते है तो आपको पहले अपने इलाके के किसी आस्थानीय कोर्ट मे जा कर नाम परिवर्तन का एक ऐफिडेविट बनवाना होगा। इसमे आपको कोर्ट या नोटरी की तरफ से एक कागज मिलेगा जिसमे आपको अपना नया नाम, पुराना नाम, पता, पिता या पती का नाम लिख कर अपने हस्ताक्षर के साथ जमा करना है।

  • अपने नए नाम का विज्ञापन प्रकाशित करे

अगर आप अपना नाम बदलना चाहते है तो आपको अपने नए नाम को सार्वजनिक करने के लिए इसका विज्ञापन अपने इलाके के लोकल अखबार मे प्रकाशित करना होगा और ऐसा हि एक और विज्ञापन अंग्रेजी अखबार मे प्रकाशित करना होगा। इस अखबार मे आपको अपना नया नाम, पुराना नाम और अपना पता प्रकाशित करना है।

  • आपको गजट पत्रिका मे अपना नाम प्रकाशित करना होगा

इसके बाद आपको उत्तराखंड गजट पत्रिका के लिए आवेदन करना होगा और आप आसानी से अपना नाम बदल सकते है, आपको नए नाम की पूरी जानकारी गजट मे प्रकाशित करनी होगी और थोड़ा इंतजार करना होगा।

उत्तराखंड में गजट क्या है?

उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड सरकार की सभी योजनाओं को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रति सप्ताह गजट पत्रिका जारी की जाती है। गजट पत्रिका में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं का विवरण प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा नए कानूनों के बारे में भी जानकारी इस पत्रिका के माध्यम से दी जाती है।

इसके साथ ही गजट पत्रिका के माध्यम से शेयर सर्टिफिकेट में होने वाले नाम परिवर्तन से संबंधित माहिती भी प्रकाशित की जाती है। धर्म परिवर्तन या अन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारी इस गजट पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। गजट पत्रिका में नाम परिवर्तन से संबंधित जानकारी कैसे दी जाए इसकी पूरी प्रक्रिया हम इस लेख में आगे बताएंगे।

उत्तराखंड शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for Uttarakhand Share Certificate Name Change

उत्तराखंड के हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोग अगर अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने से आते हैं तो उनके पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने ही चाहिए:

  • आधार कार्ड या कोई भी अन्य पहचान पत्र 
  • राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • नाम परिवर्तन का एफिडेविट 
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन 
  • राजस्थान गजट 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • नाम परिवर्तन का आवेदन पत्र
  • मोबाइल नंबर

उत्तराखंड शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे | Uttrakhand Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

आइए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड राज्य में को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोगो को अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए किस प्रक्रिया के तहत गुजर ना होगा:

Step 1 – सबसे पहले आपको अपना एफिडेविट बनवाना होगा

सबसे पहले तो नाम परिवर्तन से संबंधित एक एफिडेविट करवाना होगा। इसके लिए आपको स्थानीय कोर्ट में जाना होगा। उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाइए जिसके नाम में परिवर्तन करवाना है। इस कोर्ट से एक सरकारी कागज पर नाम परिवर्तन के लिए एफिडेविट करवाना होगा।

Step 2 – अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करे

इसके बाद दूसरा काम यह करना होगा कि किसी भी स्थानीय अखबार में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपने नाम परिवर्तन से संबंधित जानकारी देनी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए आप अपने राज्य में प्रसारित हो रहे किसी भी मान्यता प्राप्त अखबार के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।

Step 3 – उत्तराखंड में गजट पत्रिका प्रकाशित करे

जैसा कि हमने बताया गजट पत्रिका राज्य सरकार के द्वारा अपनी योजनाओं का प्रचार करने के लिए जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज है। इस गजट पत्रिका में भी आपको अपने नाम परिवर्तन से संबंधित सारी जानकारी देनी पड़ेगी।

Note –  अगर आप ऑनलाइन माध्यम से अपने शेयर सर्टिफिकेट परिणाम बदलवा ना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है Yourdoorstep जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं।

उत्तराखंड शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए Yourdoorstep को क्यों चुने

उत्तराखंड में शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने के लिए अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया से नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन तरीके से Yourdoorstep के माध्यम से आप ऐसा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको Yourdoorstep के ऊपर अपनी सारी जानकारी देनी होगी। नाम परिवर्तन से संबंधित कारण और नया नाम डालने से संबंधित दस्तावेज भी देने पड़ेंगे।
  • इस वेबसाइट पर नाम परिवर्तन करने से संबंधित सारा विवरण देने और दस्तावेज डालने पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आप के नाम परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और नए नाम वाला शेयर सर्टिफिकेट आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा।
  • यह बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रक्रिया है। जिसका इस्तेमाल करने पर आपको ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा और समय की भी बचत होगी। इसके अलावा आप इस वेबसाइट से संपर्क भी कर सकते हैं और अधिक माहिती ले सकते हैं – Staff, Your Door Step

निष्कर्ष

दोस्तों इस लेख में हमने आपको उत्तराखंड शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे से संबंधित सारी जानकारी देने का प्रयास किया। इसके अलावा उत्तराखंड में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे किया जाता है इसकी प्रक्रिया भी पूरे विस्तार से समझाने का प्रयास किया – Staff, Your Door Step उम्मीद है कि इस लेख में दी गई जानकारी आपको ठीक से समझ आ गई होगी। इसलिए यह जानकारी आप अन्य लोगों तक भी शेयर जरूर करेंगे।

Vipin✍️

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Vipin

Content Author at YourDoorStep

My name is Vipin Chauhan, and I have a B.Tech, LLB, MBA Dropout, and a Diploma in Cyber Cell on going. I am the founder of "Your Door Step," a company focused on making service delivery simple and convenient for everyone. With my background in technology, law, management, and cybersecurity, I combine my skills to find smart solutions, drive innovation, and create value. I am passionate about solving problems and helping people through my work.

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